मोदी सरकार ने बढ़ाई मोटर वाहन दस्तावेज़ों की वैधता, अब 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगें सभी कागज़ात…

सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लायसेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ सभी प्रकार के वाहन दस्तावेज़ों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.
मोटर वाहन नियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, लायसेंस, रजिस्ट्रेशन और बाकी के दस्तावेज़ 31 दिसंबर 2020 तक मान्य कर दिए गए हैं।

ये फैसला देशभर पर छाए कोरोना महामारी संकट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है – नितिन गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में जारी की गई एक रिलीज़ के अनुसार, ये फैसला देशभर पर छाए कोरोना महामारी संकट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
